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धर्मस्थल मामला: आरोपी यूट्यूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

बेंगलुरु, 02 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित धर्मस्थल सामूहिक दफ़न मामले में एक वीडियो के जरिए गलत सूचना फैलाने और सार्वजनिक अशांति भड़काने के आरोपी यूट्यूबर को अंतरिम राहत प्रदान की है। 'दूत' यूट्यूब चैनल चलाने वाले एम.डी. समीर ने अपने खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफ़आईआर) को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता पर गलत सूचना फैलाने और सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान देने के आरोप हैं। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आगे…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय यूटयूबर धर्मस्थल मामला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/04/26 00:00
पिछला अपडेट
02/04/26 00:00
स्थान
India