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उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों के प्रोत्साहन भत्ते की वसूली पर अंतरिम रोक लगायी

नैनीताल, 29 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को सोमवार को बड़ी राहत देते हुए उनके प्रोत्साहन भत्ते (इंसेंटिव अलाउंस) की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद कर्मचारियों को दो सप्ताह के भीतर राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के समक्ष नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि वे वर्ष 2014 से विभिन्न माध्यमों से सेवाएं दे रहे हैं और बाद में पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से कार्यरत हुए। उनका कहना था कि…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय राजाजी टाइगर रिजर्व भत्ता रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/06/26 14:58
पिछला अपडेट
29/06/26 14:58
स्थान
India