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मेघालय हाई कोर्ट ने पॉल लिंगदोह के खिलाफ आयकर नोटिस पर रोक लगायी

शिलांग, 30 सितंबर (वार्ता) मेघालय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पूर्व पर्यटन मंत्री और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक पॉल लिंगदोह से चार करोड़ रुपये से ज़्यादा के जमा कर डिमांड को वसूलने की आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगा दी है। यह आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति हमरसन सिंह थांगखिव और न्यायमूर्ति बिस्वदीप भट्टाचार्जी की पीठ ने श्री लिंगदोह की नोटिस को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान श्री लिंगदोह के अधिवक्ता कौस्तव पॉल ने दलील दी कि चार करोड़ रुपये की कुल मांग गैर-कानूनी थी क्योंकि श्री लिंगदोह एक…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय लिंगदोह नोटिस रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/09/26 07:00
पिछला अपडेट
30/09/26 07:00
स्थान
India