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विधायक रिश्वत मामले में सेंथिल बालाजी और उनके भाई की याचिकाएं खारिज

चेन्नई, 22 जुलाई (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को द्रमुक नेता एवं पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनके भाई आरवी अशोक कुमार की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें सत्तारूढ़ टीवीके के विधायक को 35 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के मामले में जांच के नाम पर पुलिस को उन्हें परेशान न करने का निर्देश देने की मांग की गयी थी। न्यायमूर्ति जी.के. इलन्थिरैयन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद टिप्पणी की कि विधायक रिश्वत मामले में अग्रिम जमानत दे दी गयी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है और शर्तों को…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय विधायक याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/07/26 14:42
पिछला अपडेट
22/07/26 14:42
स्थान
India