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अदालत ने टीवीके विधायक रिश्वत मामले की सीबीआई जांच की मांग खारिज की, कहा- समाचार रिपोर्ट कोई आधार नहीं हैं

चेन्नई, 18 जुलाई (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें समाचार रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) विधायक रिश्वत मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गयी थी। मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से समाचार रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया ऑडियो-वीडियो क्लिप पर भरोसा किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि विधायकों की खरीद-फरोख्त हो रही थी और अन्य शिकायतों को नजरंदाज किया जा रहा था। अदालत ने स्पष्ट…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय व‍िधायक र‍िश्‍वत मामला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
18/07/26 16:42
पिछला अपडेट
18/07/26 16:42
स्थान
India