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आबादी के बीच शराब की दुकान खोलने से पहले लोगों की भावनाओं का रखें ध्यान : हाईकोर्ट

नैनीताल, 31 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के स्थान निर्धारण में स्थानीय लोगों की भावनाओं, महिलाओं और स्कूली बच्चों के हितों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने उम्मीद जताई कि सरकार ऐसी नीति बनाएगी, जिससे आबादी वाले क्षेत्रों में शराब की दुकानों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुलक्षणा साह बनाम राज्य सरकार तथा इससे संबद्ध एक अन्य याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किये। आदेश की प्रति शुक्रवार को मिली।…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शराब दुकान निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/07/26 13:16
पिछला अपडेट
31/07/26 13:16
स्थान
India