एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Friday, September 25, 2026

शिक्षकों की पदोन्नति के लिए ओटीईटी की अनिवार्यता पर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मांगा स्पष्टीकरण

भुवनेश्वर, 25 सितंबर (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने संबलपुर जिले के धनकौड़ा ब्लॉक में पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए तीन सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति के लिए ओटीईटी लागू होने के मुद्दे पर ओडिशा सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति आरके पटनायक की पीठ ने संबलपुर जिले के निरगुंडापाड़ा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल-4 के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बबरूबाहन भोई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। न्यायालय ने अगले आदेश तक संबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और धनकौड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अंतिम वरिष्ठता सूची तथा तीन सितंबर को प्रारंभिक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शिक्षक पदोन्नति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
25/09/26 14:58
पिछला अपडेट
25/09/26 14:58
स्थान
India