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गलत वेतन निर्धारण के नाम पर शिक्षकों से वसूली पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल, 06 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गलत वेतन निर्धारण के आधार पर सहायक अध्यापकों से वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश पांच अक्टूबर को सुनाया लेकिन आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई। यह आदेश तीन याचिकाओं राधे लाल और अन्य, विक्रम लाल भारती एवं अन्य और शूरवीर सिंह एवं अन्य पर सुनाया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वे प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद उन्हें उच्चीकृत यानी जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शिक्षक वसूली रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/10/26 11:05
पिछला अपडेट
06/10/26 11:05
स्थान
India