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शिक्षामित्रों के विनियमितीकरण के मामले में हाईकोर्ट का ठोस निर्णय नहीं, प्रत्यावेदन देने के निर्देश

नैनीताल, 02 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के विनियमितीकरण के मामले में गुरुवार को कोई ठोस निर्णय नहीं दिया है। अलबत्ता उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में शिक्षामित्र मीना आर्या, गुलशन राजा, रविता समेत अन्य शिक्षामित्रों के मामले पर आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से विनियमितिकरण की मांग करते हुए कहा गया कि वे वर्ष 2005 से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, स्नातक की डिग्री और टीईटी उत्तीर्ण होने…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शिक्षामित्र
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/04/26 00:00
पिछला अपडेट
02/04/26 00:00
स्थान
India