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हाईकोर्ट ने मसूरी सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट पर रोक से लगाने से किया इन्कार, याचिकाकर्ता संस्था को लगा झटका

नैनीताल, 01 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पहाड़ों की रानी मंसूरी को जोड़ने वाले लंबीधार-किमाड़ी वैकल्पिक मार्ग के चौड़ीकरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सड़क चौड़ीकरण पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। अदालत ने हालांकि याचिकाकर्ता को मुख्य सचिव को अपने सुझाव देने की छूट दे दी है। देहरादून की सिटीजन फार ग्रीन दून संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से मांग की गयी कि लंबीधार-किमाड़ी वैकल्पिक मार्ग…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय संस्था झटका
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 13:08
पिछला अपडेट
01/10/26 13:08
स्थान
India