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नेपाली मूल के लोगों द्वारा अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 18 मार्च (वार्ता) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नेपाली मूल के निवासियों द्वारा नैनीताल के आसपास सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण और गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा। नैनीताल निवासी पवन जाटव की ओर से इस मामले को चुनौती दी गई है और इस प्रकरण पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नेपाल से आए लोगों ने नैनीताल शहर और जिले के…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सरकार जवाब तलब
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/03/26 00:00
पिछला अपडेट
18/03/26 00:00
स्थान
India