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श्रीनगर एनआईटी के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के मामले में केन्द्रीय सरकार को फैसला ले : हाईकोर्ट

नैनीताल, 14 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतन से जुड़े मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नौ माह में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नेहा रतूड़ी की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई। याचिकाकर्ताओं ने मांग की गयी कि उनका वेतन स्तर वर्ष 2019 के भर्ती नियम के अनुसार तय किए जाएं, जो अन्य एनआईटी के गैर-शैक्षणिक उच्च तकनीकी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सरकार फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/10/26 11:24
पिछला अपडेट
14/10/26 11:24
स्थान
India