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यूपीसीएल के सहायक अभियंताओं के वरिष्ठता विवाद पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, याचिकाएं खारिज

नैनीताल, 17 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में सहायक अभियंताओं के वरिष्ठता विवाद मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अपने फैसले में यूपीसीएल द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता को नियमानुसार रोटा-कोटा व्यवस्था के आधार पर निर्धारित करने को सही माना और इससे संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुनाया लेकिन आदेश की प्रति आज उपलब्ध हो पायी। मामला सहायक अभियंता के वर्ष 2008-09 के भर्ती प्रकरण से जुड़ा है। उस समय…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सहायक अभियांता फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/09/26 10:25
पिछला अपडेट
17/09/26 10:25
स्थान
India