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स्टांप शुल्क वापस के लिए वन विभाग को मिली 30 दिन की मोहलत

नैनीताल, 07 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सेल सर्टिफिकेट पर वसूले गए अतिरिक्त स्टांप शुल्क की वापसी संबंधी वर्ष 2015 के आदेश का अनुपालन न होने के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने प्रमुख सचिव (वन) आर.के. सुधांशु को अनुपालन के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। उस दिन प्रमुख सचिव को पुनः व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मैसर्स एन.यू. टेक वार्निश उद्योग की अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय स्टांप शुल्क मोहलत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/10/26 12:43
पिछला अपडेट
07/10/26 12:43
स्थान
India