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तमिलनाडु में मंत्री आधव अर्जुन के मानहानि मामले में उच्च न्यायालय ने स्टालिन को 21 सितंबर तक दिया समय

चेन्नई, 15 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन की ओर से दायर एक करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एवं द्रमुक नेता एमके स्टालिन और पार्टी की आईटी शाखा को अपना पक्ष रखने के लिए 21 सितंबर तक का समय दिया है। मंत्री ने अपनी याचिका में मानहानिकारक पोस्ट हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। यह मुकदमा नशीले पदार्थों के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी का करीबी रिश्तेदार बताने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर किया गया है। जब यह याचिका…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय स्टालिन मानहानि
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/09/26 08:38
पिछला अपडेट
15/09/26 08:38
स्थान
India