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त्रिपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

अगरतला, 14 अक्टूबर (वार्ता) त्रिपुरा में खोवाई जिले की एक अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। पुलिस के अनुसार, दोषी राजेंद्र मालसोम तेलियामुरा थाना क्षेत्र के दूरस्थ देबथांग पारा इलाके का निवासी है। उसे खोवाई की जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को यह सजा सुनायी। अदालत ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह मामला विशेष पॉक्सो वाद संख्या 02/2022 के तहत…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्याया त्रिपुरा दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/10/26 06:46
पिछला अपडेट
14/10/26 06:46
स्थान
India