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चाय बागान मालिकों को पीएफ-ग्रेच्युटी का बकाया चुकाने के लिए एक महीने की मोहलत, कार्रवाई की चेतावनी

सिलीगुड़ी, 12 जुलाई (वार्ता) पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय बागानों के बकायेदार प्रबंधनों को कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) और ग्रेच्युटी के बकाये का भुगतान करने के लिए एक महीने की समय-सीमा जारी की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका पालन न करने पर प्राथमिकी दर्ज कर कारावास सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उत्तरकन्या (सिलीगुड़ी) में समीक्षा बैठकों के बाद राज्य के श्रम मंत्री अर्जुन सिंह ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के वैधानिक भुगतानों में लापरवाही बरतने वाले प्रबंधनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि बंद चाय बागानों को पुनः…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बंगाल चाय बागान बकाया
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/07/26 18:08
पिछला अपडेट
12/07/26 18:08
स्थान
India