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कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पिछली टीएमसी सरकार के दौरान जारी सभी ओबीसी -ए और ओबीसी-बी श्रेणी के प्रमाणपत्र रद्द

कोलकाता, 12 अगस्त (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में, पश्चिम बंगाल की पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के नियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है। ये प्रमाणपत्र ओबीसी -ए और ओबीसी-बी श्रेणियों के तहत जारी किए गए थे। उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ओबीसी -ए और ओबीसी-बी का वर्गीकरण ही अस्तित्व में नहीं है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इस वर्गीकरण के तहत जारी प्रमाणपत्रों ने अपनी वैधता खो दी है। ओबीसी श्रेणियों को लेकर यह विवाद…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बंगाल हाईकोर्ट ओबीसी रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/08/26 14:04
पिछला अपडेट
12/08/26 14:04
स्थान
India