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करोड़ों रूपये की धांधली मामले में बैंक ऑफ़ इंडिया के छह कर्मियों को 10 साल की कठोर कैद की सज़ा

चेन्नई, 20 अगस्त (वार्ता) तमिलनाडु में चेन्नई की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने वर्ष 2010 के 2.39 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर समेत छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें दस साल कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। दोषी ठहराए गए लोगों में चार सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इन लोगों के नाम एन. वेंकटाचलम (तत्कालीन डीजीएम), एम. शिवकुमार (रिकॉर्ड क्लर्क), टी. दशरथन, एम. मनिचावेलु और दो निजी व्यक्ति, सुश्री ओ पी थमारई पू और पी. थंडापानी है। अदालत ने इन लोगों पर कुल 2.70 करोड़ रुपये का जुर्माना भी…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/08/26 09:32
पिछला अपडेट
20/08/26 09:32
स्थान
India