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धोनी को मानहानि मामले में वीडियो बयान देने का दिया निर्देश

चेन्नई, 17 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर एम.एस. धोनी को निर्देश दिया कि वह नौ अक्टूबर तक उस याचिका का जवाब दें, जिसे सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार ने दायर किया है। याचिका में पूर्व भारतीय कप्तान द्वारा 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में उनके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की गयी है। न्यायमूर्ति गोविंदराजन थिलाकवडी ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए श्री धोनी को नौ अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए उस तारीख तक कार्यवाही स्थगित कर दी। एक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मद्रास उच्च न्यायालय धोनी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/09/26 16:49
पिछला अपडेट
17/09/26 16:49
स्थान
India