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सीबीआई अदालत ने निजी कंपनी, उसके निदेशकों को आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी के लिए सज़ा सुनाई

अहमदाबाद, 09 सितंबर (वार्ता) अहमदाबाद में सीबीआई की अदालत ने मेसर्स कुशल डायमंड्स लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी, उसके मुख्य प्रबंध निदेशक बकुल झावेरी ओर निदेशक मजहर एस कपाड़िया को आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी मामले में दोषी पाया। अदालत ने निजी कंपनी मेसर्स कुशल डायमंड्स लिमिटेड पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों आरोपियों को पांच-पांच वर्षों का सश्रम कारावास और 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 15.03.2000 को विरेन्द्र कुमार साहनी, रोहित धिंगरा और राम अवतार अग्रवाल (सभी अहमदाबाद के नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एनएसआईसी में कर्मचारी) के खिलाफ तत्कालीन मामला दर्ज…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय धोखाधड़ी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/09/26 09:53
पिछला अपडेट
09/09/26 09:53
स्थान
India