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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक

प्रयागराज, 30 जुलाई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ बलात्कार के आरोप में गाजियाबाद ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन और पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की एकल पीठ ने यश दयाल की याचिका पर सुनाया। उन्होंने अपनी याचिका में चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2025 में एक महिला ने गाजियाबाद के थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय यश दयाल रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/07/26 10:41
पिछला अपडेट
30/07/26 10:41
स्थान
India