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एएआई की महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश, गर्भपात पर 45 दिन तक छुट्टी

पंचकूला , 13 अगस्त(वार्ता ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी, जिसमें परिवीक्षाधीन कर्मचारी भी शामिल हैं, को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकेगा। एएआई ने केंद्र सरकार की मंजूरी से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (छुट्टी) विनियम, 2003 में संशोधन किया है। ये संशोधन 12 अगस्त, 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ प्रभावी हो गए। संशोधित नियमों के अनुसार, मातृत्व अवकाश शुरू होने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए मंजूर किया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
एएआई मातृत्व अवकाश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/08/26 08:11
पिछला अपडेट
13/08/26 08:11
स्थान
India