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नगर निकाय और पंचायत चुनावों से पहले कांगड़ा में हथियारों पर प्रतिबंध लागू

धर्मशाला, 30 अप्रैल (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आगामी नगर निगम और पंचायती राज के चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा ने कांगड़ा जिले में आग्नेयास्त्रों और अन्य घातक हथियारों को साथ रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। श्री बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश दिया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर, किसी भी अन्य व्यक्ति को जिले की सीमा के भीतर किसी…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कांगड़ा हथियार पाबंदी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/04/26 00:00
पिछला अपडेट
30/04/26 00:00
स्थान
India