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ग्रुप 'ए' और 'बी' अधिकारियों के सेवा मामलों में सतर्कता मंजूरी अनिवार्य, हरियाणा सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश

चंडीगढ़, 09 जुलाई (वार्ता ) हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' अधिकारियों से जुड़े प्रमुख सेवा मामलों में सतर्कता मंजूरी (विजिलेंस क्लियरेंस) को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों पर लागू होंगे। नए निर्देशों के अनुसार पेंशन एवं सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी करने, प्रतिनियुक्ति तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सेवा संबंधी मामलों में सतर्कता मंजूरी या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य…

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ग्रुप ए और बी अधिकारियों के सेवा मामलों में सतर्कता मंजूरी अनिवार्य हरियाणा सरकार ने जारी किए नए दिश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/07/26 14:25
पिछला अपडेट
09/07/26 14:25
स्थान
India