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नगर निगम चुनाव प्रत्याशी 7.50 लाख रुपये से अधिक नहीं कर सकेंगे खर्च

चंडीगढ़, 03 नवंबर (वार्ता) चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में इस बार प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान होने वाले खर्च का पूरा हिसाब रखना होगा। राज्य चुनाव आयोग ने एक वार्ड से चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 7.50 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की है। इससे अधिक खर्च करने या निर्धारित प्रक्रिया के तहत हिसाब जमा नहीं कराने पर प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नगर निगम चंडीगढ़ (काउंसलरों का निर्वाचन) नियम, 1995 के नियम 96 के तहत जारी आदेश के…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
चंडीगढ निगम प्रत्याशी खर्च
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/11/26 08:19
पिछला अपडेट
03/11/26 08:19
स्थान
India