पंचकूला, 24 सितंबर (वार्ता) डाक विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के दिव्यांग डाक कर्मचारी अब तय सहायक उपकरणों की अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत तक अग्रिम ले सकते हैं।
यह सुविधा प्रति कर्मचारी तीन साल की अवधि में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सीमा के अधीन होगी। डाक विभाग ने सभी डाक सर्किलों और प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे दिव्यांग कर्मचारियों के लिए उचित सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु संशोधित वित्तीय प्रावधानों को लागू करें।
संशोधित नियमों के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग किसी दिव्यांग कर्मचारी को आवश्यक सहायक उपकरणों की अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत तक अग्रिम मंज़ूर कर सकते हैं। यह खर्च तीन साल की अवधि में प्रति कर्मचारी कुल 10 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगा।
डाक विभाग ने सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, आरएकेएनपीए के निदेशक और डाक प्रशिक्षण कन्द्रो के निदेशकों को निर्देश दिया है कि वे संशोधित निर्देशों का प्रचार-प्रसार करें और उन्हें लागू करना सुनिश्चित करें। इस आदेश में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत उचित सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
सैनी वार्ता