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व्यापारी के अपहरण, आठ लाख की फिरौती वसूलने के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद

पंचकूला, 28 जुलाई (वार्ता) हरियाणा के नूंह स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2017 में महाराष्ट्र के एक व्यापारी का अपहरण कर उससे आठ लाख रुपये से अधिक की फिरौती वसूलने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी मुबारिक निवासी गांव चाहल्का और रतिराम निवासी गांव पलड़ी, जिला नूंह पर विभिन्न धाराओं के तहत एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सांगमनेर निवासी व्यवसायी संजय भगचंद असावा ने अगस्त…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अपहरण आरोपी उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/07/26 14:50
पिछला अपडेट
28/07/26 14:50
स्थान
India