एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Friday, October 16, 2026

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुमंजिला निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया

शिमला, 16 अक्टूबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला में बोइलेउगंज और चक्कर के बीच चल रहे सभी कथित अवैध बहुमंजिला निर्माण कार्यों तथा पेड़ कटाई को तुरंत रोकने का आदेश दिया है और इस मामले में पुलिस से प्राथमिकी में ज्ञात संदिग्धों के नाम नहीं शामिल किये जाने काे लेकर जवाबतलब किया है। मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की पीठ ने शिमला नगर निगम को तुरंत निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की रिपोर्ट में सामने आयी बातों पर गहरी चिंता जतायी है। यह जनहित याचिका एक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय इमारत निर्माण रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
16/10/26 15:12
पिछला अपडेट
16/10/26 15:12
स्थान
India