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हिमाचल में एसबीआई केसीसी ऋण धोखाधड़ी मामले में चार लोगों को दो वर्ष की सजा

शिमला, 14 जुलाई (वार्ता) हिमाचल प्रदेश में शिमला की सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को राज्य के देहरा स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण धोखाधड़ी से जुड़े तीन मामलों में चार व्यक्तियों को दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी और उन पर कुल 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सजा पाने वाले व्यक्तियों में विचित्र सिंह, रोशन लाल, हरकीरत सिंह और शम्मी शामिल हैं। अदालत ने सभी चार आरोपियों को छह जुलाई को दोषी ठहराया था और आज सजा का एलान किया। सीबीआई ने इस मामले में 22 फरवरी 2013 को एसबीआई देहरा…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ऋण धोखाधड़ी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/07/26 16:38
पिछला अपडेट
14/07/26 16:38
स्थान
India