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एनआईए अदालत ने मोगा खालिस्तान झंडा मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया, साढ़े पांच साल की कैद

चंडीगढ़, 01 मई (वार्ता) पंजाब में मोहाली के सास नगर स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) की विशेष एनआईए अदालत ने 2020 के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल की सज़ा सुनाई है। यह मामला पंजाब के मोगा में एक सरकारी इमारत पर 'सिख्स फॉर जस्टिस' (एसएफजे) के जनरल काउंसल एवं घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के उकसावे पर खालिस्तान का झंडा फहराने से जुड़ा है। मोगा के रहने वाले आरोपी इंदरजीत सिंह और जसपाल सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम' की विभिन्न धाराओं…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय खालिस्तान झंडा सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/05/26 00:00
पिछला अपडेट
01/05/26 00:00
स्थान
India