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पुश्तैनी संपत्ति के मामले में सुखपाल खैहरा को हाईकोर्ट से झटका, अवमानना याचिका खारिज

फगवाड़ा, 21 मई (वार्ता) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता विधायक सुखपाल सिंह खैरा द्वारा दायर अवमानना याचिका को खारिज करते हुए उन पर न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के आरोप में छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि याचिका अदालत की अवमानना अधिकारिता का गलत इस्तेमाल करने का प्रयास थी। यह फैसला न्यायमूर्ति जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने गुरुवार को सुनाया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रशासन ने उनकी पैतृक संपत्ति के हिस्से में बने दीवार और गेट को बिना उच्चतम न्यायालय द्वारा तय प्रक्रियाओं का पालन किए गिरा दिया। सुनवाई के दौरान राज्य…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय खैरा याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/05/26 15:37
पिछला अपडेट
21/05/26 15:37
स्थान
India