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न्यायालय ने रिश्वत के आरोपी लाइनमैन को दी चार वर्ष के कारावास की सजा

चंडीगढ़/सोनीपत, 18 मार्च (वार्ता) हरियाणा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोनीपत की अदालत ने बिजली विभाग, मुरथल में कार्यरत लाइनमैन सुरेंद्र को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 18 जून 2020 को एक शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सुरेंद्र ने ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धारा सात भ्रष्टाचार…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/03/26 00:00
पिछला अपडेट
18/03/26 00:00
स्थान
India