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न्यू पाथ इमिग्रेशन की लाइसेंस आवेदन खारिज, फर्म के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी बनी वजह

मोहाली, 12 जून (वार्ता) पंजाब के मोहाली की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) गीतिका सिंह ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत न्यू पाथ इमिग्रेशन फर्म की लाइसेंस संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया है। यह फर्म एससीएफ नंबर 101-102, टॉप फ्लोर, फेज-11, मोहाली में संचालित है और कंसल्टेंसी लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्म के मालिक रवि कुमार ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद नियमानुसार पुलिस सत्यापन कराया गया। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान फर्म के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई। पुलिस रिपोर्ट में यह सामने आया कि फर्म के खिलाफ…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय लाइसेंस आवेदन खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/06/26 09:54
पिछला अपडेट
12/06/26 09:54
स्थान
India