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मध्यस्थता मामले में अपील दायर करने में देरी को लेकर सुक्खू सरकार की अपील स्वीकार करने से उच्च न्यायालय ने किया इनकार

शिमला, 27 फरवरी (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की दायर उस अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें मध्यस्थता के मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने में 300 से अधिक दिनों की देरी को माफ करने का अनुरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंड पीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार इतनी लंबी देरी के लिए कोई विश्वसनीय और ठोस वजह नहीं बता पायी है। अपील 323 दिनों की देरी से दायर की गई थी, जबकि राज्य सरकार ने…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हिमाचल मध्यस्थता खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/02/26 00:00
पिछला अपडेट
27/02/26 00:00
स्थान
India