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जालंधर में कैफे, रेस्तरां और क्लबों को 'असला मुक्त जोन' घोषित करने की सुविधा

जालंधर, 25 सितंबर (वार्ता) जन सुरक्षा और अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से पंजाब में जालंधर के पुलिस आयुक्त सतिंदर सिंह ने कैफे, रेस्तरां, बार, क्लब और आम लोगों के लिए खुले अन्य संस्थानों को स्वेच्छा से अपने परिसर को 'असला मुक्त जोन' घोषित करने की सुविधा देने संबंधी आदेश जारी किये हैं। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, कोई भी पात्र संस्थान निर्धारित प्रारूप में पुलिस आयुक्त को आवेदन या सूचना देकर अपने पूरे परिसर अथवा उसके किसी हिस्से को 'असला मुक्त जोन' घोषित करने का अनुरोध कर सकता है। विवरण की जांच के बाद संस्थान को पंजीकृत किया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब असला आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/09/26 13:14
पिछला अपडेट
25/09/26 13:14
स्थान
India