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अभिभावकों का 2002-03 की मतदाता सूची से मिलान कराने का कोई कानूनी आधार नहीं: सिद्धू

चंडीगढ़, 21 सितंबर (वार्ता) पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू ने कहा है कि पंजाब और दिल्ली में मतदाताओं के नाम को उनके माता-पिता की 2002-03 की मतदाता सूची में दर्ज नाम से मिलाने की प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आधार पर नोटिस पाने वाले नागरिकों को दोषी नहीं माना जा सकता। श्री सिद्धू ने सोमवार को कहा कि पंजाब में 13 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में 20 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे नाम के आधार पर शामिल नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब एसआईआर सिद्धू
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/09/26 04:54
पिछला अपडेट
21/09/26 04:54
स्थान
India