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नवांशहर में हथियारों के प्रदर्शन, अवैध जमावड़े और तेज आवाज में डीजे बजाने पर प्रतिबंध

नवांशहर, 9 अक्टूबर (वार्ता) पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियारों के सार्वजनिक और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन, बिना अनुमति जुलूस निकालने और पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं तथा इसके अलावा, बैंकों एवं पेट्रोल पंपों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बेसहारा पशु छोड़ने, कुछ प्रजातियों के हरे पेड़ों की कटाई और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भी निर्देश जारी किये गये हैं। ये आदेश पांच दिसंबर 2026…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब नवांशहर पाबंदियां
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/10/26 09:24
पिछला अपडेट
09/10/26 09:24
स्थान
India