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जालंधर जिले में 30 सितंबर को पूर्वाह्न 10 से शाम छह बजे तक 'नो फ्लाइंग जोन'

जालंधर, 29 सितंबर (वार्ता) पंजाब में जालंधर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर 30 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से शाम छह बजे तक जालंधर जिले की सीमा में 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित किया है। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस), ड्रोन, हेलीकॉप्टर अथवा अन्य विमान उड़ाने पर रोक रहेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध केंद्रीय गृह मंत्री के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर या विमान पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 30 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब नो फ्लाइंग जोन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 10:31
पिछला अपडेट
29/09/26 10:31
स्थान
India