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पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक, सालाना पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे स्कूल: मान

चंडीगढ़, 13 जुलाई (वार्ता) मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर बड़ा फैसला लेते हुए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026' लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के बाद आज से प्रभावी हो गया है और इससे पंजाब के करीब 7,800 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि अब कोई भी निजी स्कूल सालाना पांच प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। यदि किसी स्कूल…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब फीस रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/07/26 13:59
पिछला अपडेट
13/07/26 13:59
स्थान
India