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पंजाब में मनमानी निजी स्कूल फीस बढ़ोतरी पर लगेगी रोक, विधानसभा ने फीस विनियमन संशोधन विधेयक पारित किया

चंडीगढ़, 10 अगस्त (वार्ता) पंजाब विधानसभा ने सोमवार को निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) बिल, 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार के अनुसार इस कानून का उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों को अत्यधिक एवं अपारदर्शी फीस वसूली से सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधानसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि नये प्रावधानों के तहत निजी स्कूल किसी नये शैक्षणिक सत्र में पांच प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने के लिए नियामक संस्था से पूर्व अनुमति…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब फीस विधयेक पारित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 14:29
पिछला अपडेट
10/08/26 14:29
स्थान
India