एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 11:51

बेअदबी पर सख्त कानून 2026 लागू दोषियों को 20 साल तक सजा का प्रावधान

चंडीगढ़, 28 अप्रैल (वार्ता) केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) कानून 2026 को लेकर सिख संगठनों ने इसे ऐतिहासिक और सख्त कदम बताया है। भाई बलदेव सिंह वडाला ने कहा कि यह कानून बेअदबी करने वालों में दहशत पैदा करने वाला है और इसका विरोध करने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। वह चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाई परमजीत सिंह ने जानकारी दी कि 13 अप्रैल को पारित इस संशोधित कानून के तहत बेअदबी के दोषियों को 10 से 20 वर्ष…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब बेअदबी कानून
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
28/04/26 00:00
पिछला अपडेट
28/04/26 00:00
स्थान
India