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जालंधर में बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

जालंधर, 23 सितंबर (वार्ता) पंजाब में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अपराध रोकथाम, वाहन पहचान और यातायात व्यवस्था मजबूत करने के लिए बिना वैध पंजीकरण नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी देने पर रोक लगा दी है। पुलिस आयुक्त सतिंदर सिंह ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है, लेकिन वे बिना एचएसआरपी के चल रहे हैं, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। बिना नंबर प्लेट तथा टूटी, क्षतिग्रस्त, मुड़ी, छेड़छाड़ की गयी या जानबूझकर बदली गयी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब वाहन पेट्रोल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/09/26 09:46
पिछला अपडेट
24/09/26 09:46
स्थान
India