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चाचा की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद

अमृतसर, 22 सितंबर (वार्ता) पंजाब में अमृतसर की जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को चाचा की हत्या के मामले में गुरपिंदर सिंह उर्फ गोपी निवासी गागरभाना को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने थाना ब्यास में चार दिसंबर 2022 को दर्ज प्राथमिकी के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के मामले में यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार चार दिसंबर 2022 की सुबह करीब 7.30 बजे आरोपी ने रय्या स्थित कलेर अस्पताल के पास नरिंदर सिंह के घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलते ही उस पर खंजर से पेट में तीन-चार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब हत्या उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/09/26 13:34
पिछला अपडेट
22/09/26 13:34
स्थान
India