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हरियाणा में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस रद्द करने के लिए धारा 108 लागू करे सरकार: एआईपीईएफ

कुरुक्षेत्र, 23 अक्टूबर (वार्ता) ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने हरियाणा सरकार से बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 108 लागू कर गुरुग्राम और नूंह क्षेत्रों में इलेवन पावर कंपनी लिमिटेड को जारी समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस रद्द कराने की मांग की है। फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाने चाहिए। फेडरेशन ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर राज्य में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस जारी करने और बिजली क्षेत्र के किसी भी प्रकार के निजीकरण के खिलाफ स्पष्ट नीति घोषित करने की मांग की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिजली लाइसेंस धारा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/10/26 11:21
पिछला अपडेट
23/10/26 11:21
स्थान
India