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भिवानी में चार-छह नवंबर तक होगी पटाखों की बिक्री, सात-आठ नवंबर को तय समय पर ही चला सकेंगे ग्रीन पटाखे

भिवानी, 04 नवंबर (वार्ता) हरियाणा के भिवानी में दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर प्रदूषण नियंत्रण और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जिलाधीश साहिल गुप्ता ने पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों के अनुसार जिले में चार-छह नवंबर तक निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। आदेशानुसार सात-आठ नवंबर को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति होगी। इसके लिए सुबह छह से सात बजे और रात आठ से दस बजे तक का समय निर्धारित…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
भिवानी ग्रीन पटाखा बिक्री
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/11/26 14:23
पिछला अपडेट
04/11/26 14:23
स्थान
India