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20 साल से अधिक सेवा वाले रेल कर्मचारियों को तबादले में मिलेगी प्राथमिकता, रेलवे बोर्ड ने जारी की नई नीति

पंचकूला, 02 अगस्त (वार्ता) रेल मंत्रालय ने नई स्थानांतरण नीति लागू की है जिसमें लंबे समय से अपने अनुरोध पर स्थानांतरण का इंतजार कर रहे गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों को राहत प्रदान की गई है। रेलवे बोर्ड ने 22 जुलाई, 2026 को जारी आरबीई संख्या 61/2026 के तहत निर्णय लिया है कि 20 वर्ष से अधिक नियमित सेवा पूरी कर चुके गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को अपने अनुरोध पर होने वाले तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि 20 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए मौजूदा स्थानांतरण व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
रेलवे स्थानांतरण नीति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/08/26 04:53
पिछला अपडेट
02/08/26 04:53
स्थान
India