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सीबीआई अदालत ने बैंक धोखाधड़ी मामले में केनरा बैंक दो अधिकारियों और अन्य को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिमला की एक विशेष अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में कैनरा बैंक के दो अधिकारियों, आठ निजी व्यक्तियों सहित कुल 11 लोगों को चार साल के कठोर कारावास और कुल 19,75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई की यहां जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। इसमें बताया गया है कि इस मामले में दोषी पाए गए केनरा बैंक, बद्दी, सोलन के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक डी.एस.एस. रवींद्र और तत्कालीन अधिकारी सी.एस. वर्मा तथा 8 अन्य निजी व्यक्तियों राकेश नरूला, सोनल नरूला, संजीव बहल, हरभजन सिंह, सुखदेव…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सीबीआई कैनरा बैक सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/10/26 15:38
पिछला अपडेट
14/10/26 15:38
स्थान
India