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हरियाणा में अस्पतालों को सीटी स्कैन, एमआरआई सेवाओं का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य

चंडीगढ़ 02 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों और प्रधान चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिला सिविल अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। गुरुवार को जारी निर्देशों में कहा गया है कि पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत संचालित इन सेवाओं में पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 से राज्य के सिविल अस्पतालों में यह सेवाएं पीपीपी मोड पर चल रही हैं, जिनसे प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार द्वारा बीपीएल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा अस्पताल निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/04/26 00:00
पिछला अपडेट
02/04/26 00:00
स्थान
India