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हरियाणा में आरटीआई में देरी पर दो तत्कालीन बीडीपीओ पर जुर्माना

रेवाड़ी 24 अक्टूबर (वार्ता) हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर धारूहेड़ा के दो तत्कालीन एसपीआईओ-सह-बीडीपीओ वीरेंद्र और विशाल भारद्वाज पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सूरा ने यह आदेश जारी किए। मामला गांव डुंगरवास निवासी चंद्र प्रकाश के 11 फरवरी 2020 के आरटीआई आवेदन से जुड़ा है। समय पर सूचना नहीं मिलने पर मामला दूसरी अपील में आयोग तक पहुंचा। आयोग ने 8 अप्रैल 2021 को संबंधित अधिकारी को पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन नहीं होने पर…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा आरटीआई देरी जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/10/26 08:14
पिछला अपडेट
24/10/26 08:14
स्थान
India